कोरोना को लेकर गृह विभाग से बड़ी खबर
अंतरराज्यीय व्यक्तियों के आवागमन को लेकर गृह विभाग ने जारी किए आदेश
अंतरराज्यीय व्यक्तियों के आवागमन पर नियंत्रण को लेकर जारी किया आदेश
राज्य के बाहर यात्रा करने वाले व्यक्तियों के लिए पास जरूरी
जिला कलेक्टर, पुलिस आयुक्त, जिला पुलिस अधीक्षक से लेनी होगी अनुमति
हवाई अड्डे रेलवे स्टेशन ऑफ बस स्टैंड पर किया जाएगा एक काउंटर स्थापित
यात्रा के लिए तत्काल जारी किया जा सकेगा पास
उक्त स्थानों पर स्क्रीनिंग की रहेगी व्यवस्था
राज्य के बाहर सड़क मार्ग से जाने वाले लोगों की होनी चाहिए स्क्रीनिंग
पास एवं पहचान पत्र का सत्यापन बॉर्डर चेक पोस्ट पर किया जाएगा
बॉर्डर पर तत्काल प्रभाव से चेक पोस्ट किए जाएं स्थापित
एसीएस होम राजीव स्वरूप ने जारी किए आदेश
बढ़ते हुए कोरोना केसेज की वृद्धि को देखते हुए जारी किए आदेश
नई गाइडलाइन और शर्तों के तहत हो सकेगा यातायात का आवागमन
Post a Comment